दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को आदेश दिया है कि वह एसिड अटैक पीड़िताओं को भी दिव्यांग कोटे के तहत रोजगार में आरक्षण मुहैया कराएं।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2uctU9s
No comments:
Post a Comment